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सूरसागर से निर्दलीय प्रत्याशी पूनिया पर आचार संहिता उल्लंघन व साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने का आरोप, गिरफ्तार

जोधपुर. विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही आचार संहिता के उल्लंघन और साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने को लेकर सूरसागर से निर्दलीय प्रत्याशी सम्पत पूनिया के खिलाफ सूरसागर थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जिले में यह पहली एफआइआर है। उधर, कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने सम्पत पूनिया के साथ तीन जनों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

उप निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सम्पत पूनिया व सात अन्य युवकों के खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो आचार संहिता के दौरान लागू निषेधाज्ञा की धारा 144 का उल्लंघन व संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने पर लगाई जाती है। आरोप है कि सम्पत पूनिया गत 25 नवम्बर को अपने समर्थकों के साथ अलग-अलग कारों में सवार होकर प्रचार करने सूरसागर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में गया था, जहां व्यापारियों का मोहल्ला व आस-पास के क्षेत्र में साम्प्रदायिक नारे लगाए। वाहनों पर बैठ नारेबाजी की।

आचार संहिता के चलते वर्तमान में निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू है। ऐसे में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। प्रत्याशियों को प्रचार करने के लिए भी अनुमति लेनी होती है, लेकिन सम्पत पूनिया के पास कोई अनुमति नहीं थी। सम्पत व समर्थकों के सूरसागर से निकलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने तीन कारें जब्त की थी। जबकि जांच के बाद अब पुलिस ने बुधवार को उसके व समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।

सम्मन तामील व जमानती पेश न करने पर गिरफ्तार
कुड़ी भगतासनी थानाधिकारी अशोक आंजणा ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद बतौर हिस्ट्रीशीटर सम्पत पूनिया को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पाबंद कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा पेश किया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के सम्मन भेजे गए थे, लेकिन सम्पत ने तामील नहीं कराए। तब उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। इस पर उसने जमानत नहीं कराई। तब पुलिस ने बुधवार को केबीएचबी में सेक्टर 3ई निवासी सम्पत पूनिया पुत्र पूनाराम, केबीएचबी में सेक्टर 6 निवासी राजूनाथ उर्फ राजू पुत्र चेतननाथ व राजीव गांधी कॉलोनी निवासी हीराराम पुत्र गोमाराम सरगरा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। देर शाम कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने पर सम्पत ने जमानती पेश किया। तब उसे व अन्य दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।



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