श्रीगंगानगर। मोबाइल फोन पर एक महिला की फोटो को अन्य किसी अश्लील वीडियो की एडिट कर वीडियो को वायरल करने के लिए धमकाने और ब्लैकमेलिंग कर चालीस लाख रुपए लेने की साजिश करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को नामंजूर हो गई।
जवाहरनगर सैक्टर एक निवासी महावीर बिहाणी पुत्र सीताराम बिहाणी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या एक रेणु सिंगला की कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए यह जमानत अर्जी खारिज कर दी। जवाहरनगर थाने में एक निजी स्कूल की संचालिका ने 18 नवम्बर को एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसमें बताया कि पिछले दो दिनों से उसके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात कॉल आ रही थी, जब उसने अटैण्ड की तो उसने वाट्सअप पर आने की बात कही। जब उसने अपना वट्सअप खोला तो उसमें उसकी अश्लील फोटो अपलोड की हुई मिली। इसके बाद एक वीडियो भी भेजा हुआ था। यह वीडियो किसी अन्य महिला के अश्लीलता पर उसके चेहरे को एडिट कर लगाया हुआ था।
जब इस व्यक्ति ने वीडियो वायरल के लिए धमकाया और उससे चालीस लाख रुपए की मांग करने लगा। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी महावीर बिहाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी ने बुधवार को जमानत अर्जी पेश की लेकिन वह खारिज हो गई।





No comments:
Post a Comment