अजमेर.
शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करने के मामले में पाबंद कांग्रेसी नेताओं ने सैशन कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें पाबंद किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है मामले में सैशन जज ने अधीनस्थ सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत से पत्रावली तलब कर ली है। इस मामले की सुनवाई सोमवार यानि 3 दिसंबर को होगी।
भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव ने बीती 20 नवम्बर को विवेक पाराशर, लोकेश शर्मा, ब़ृजेश पांडे व सुदामा शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। इसमें 1 नवम्बर 2018 को अटल मीडिया सेंटर पर विधायक वासुदेव देवनानी के लिए उदयपुर का रेलवे टिकट चस्पा करने, पानी की बोतल व बिस्किट रखकर प्रदर्शन कर शांति भंग करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने किया था गिरफ्तार
इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपितों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर 500-500 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। बाद में एडीएम सिटी की अदालत मेें सुनवाई हुई थी। इसमें एडीएम ने आरोपितों को पाबंद कर दिया।
सेशन कोर्ट में चुनौती
आरोपितों ने उक्त पाबंदी केआदेश को सैशन कोर्ट में रिवीजन याचिका के जरिए चुनौती दी। अपर जिला न्यायाधीश संख्या तीन के पास मामले मे सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने एडीएम सिटी की पत्रावली को तलब करने के आदेश दिए। मामले में सोमवार यानि तीन दिसम्बर को सुनवाई होगी।





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