भीलवाड़ा।
प्रदेश में हाईवे निर्माण व सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों में वृक्षारोपण पट्टी रखना अब अनिवार्य होगा। नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी।
विभाग के संयुक्त शासन सचिव मगनलाल योगी ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की नेशनल व स्टेट हाईवे पर मार्गाधिकार 200 फीट निर्धारित किया है। विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान में अलग-अलग अंकित है। इससे पालना कराने में समस्या आती है।
अभी कुछ साल से कई नेशनल व स्टेट हाईवे घोषित हो चुके हैं। इनका मार्गाधिकार मास्टर प्लान के अनुरुप नहीं है। वृक्षारोपण पट्टी की सीमा भी अलग-अलग हैं। एेसे में समस्त शहर, कस्बा के मास्टर प्लान में नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर नेशनल व स्टेट हाईवे का मार्गाधिकार सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निर्धारित 200 फीट रखना होगा।
मार्गाधिकार के पश्चात दोनों तरफ सौ-सौ फीट की वृक्षारोपण पट्टी रखनी होगी। सभी निकायों को इसकी पालना कराने के भी निर्देश दिए हैं।





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