सीकर.
विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम अनिल कुमार कौशिक ने बलात्कार के मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित दुला की ढाणी का निवासी नौरंगलाल सैनी है। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2016 में 18 मई को नौरंगलाल नाबालिग युवती को भगाकर ले गया था। युवती के पिता ने उद्योगनगर थाने में इसका नामजद मामला दर्ज करवाया था।
नौरंगलाल युवती को पहले सूरत ले गया। बाद में महाराष्ट्र के रोहा ले गया। वहां पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने युवती को रोहा से बरामद कर उसके पिता को सुपुर्द कर दिया। नौरंगलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। 22 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। न्यायाधीश अनिल कुमार कौशिक ने आरोपी नौरंगलाल को बलात्कार के आरोप में दस वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 363 में तीन वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना। धारा 366 में सात वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने पीडि़ता को पीडि़त प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंषा की है।
बलात्कार का आरोपित गिरफ्तार
थोई. पुलिस ने गुरुवार को बलात्कार के मामले में आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित प्रीतमपुरी गांव का निवासी नरेश कुमार स्वामी है। थानाधिकारी भूपसिंह ने बताया कि प्रीतमपुरी निवासी विवाहिता ने गत दिसम्बर माह में मामला दर्ज करवाया था कि नरेश ने छेड़छाड़ के बाद उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।





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