भीलवाड़ा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र पगारिया की अध्यक्षता में बुधवार को जेल में निरुद्ध बंदीगण को धारा 436 ए का लाभ देने के लिए गठित अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक हुई। कमेटी सदस्य एवं प्राधिकरण सचिव प्रशांत शर्मा, कलक्टर प्रतिनिधि के रूप में एडीएम राजेन्द्र सिंह कविया व पुलिस महकमे से प्रतिनिधि उपाधीक्षक भंवर रणधीरसिंह मौजूद थे।
प्राधिकरण सचिव प्रशांत शर्मा ने बताया कि विभिन्न प्रकरणों में जेल में निरूद्ध बंदीगण जिन्होने तय कारावास की आधी से ज्यादा अवधि जेल में गुजार ली, को धारा 436 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ देने तथा ऐसे बंदीगण जो जमानत आदेश पारित होने के बावजूद किसी कारणवश निजी मुचलके पेश नहीं कर पाए, ऐसे प्रकरणों व ऐसे बंदियों पर विचार-विमर्श किया गया।
ऐसे बंदी जो जमानत आदेश के बावजूद किसी कारण से निजी मुचलके पेश नहीं कर पाए को अविलम्ब पैनल अधिवक्ता से विधिक सहायता देने का निर्णय लिया। इस सबम्ध में सम्बधित न्यायालयों को उचित कार्यवाही के आदेश दिए गए। धारा 107,151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत चार बंदी वर्तमान में निरूद्ध पाए गए। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक को दो वर्षों से ज्यादा प्रकरणों के नोटिस की तामिल जल्द करवाने के आवश्यक निर्देश दिए।





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