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मण्डी से तिल चोरी, विरोध में व्यापारी हड़ताल पर

दौसा. कृषि उपज मण्डी में बुधवार रात एक फर्म के आगे रखे तिल से भरे 10 कट्टे चोरी हो गए। इससे गुस्साए व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। मानगंज व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि रामबाबू खण्डेलवाल की फर्म खण्डेलवाल ट्रेडर्स के सामने रखे तिल के दस कट्टे चोरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी मण्डी से महादेव प्रसाद सुरेश कुमार फर्म से 10 कट्टे सरसों चोरी हो गई थी।

 

 

इस आशय में व्यापारियों के प्रतिनिधिमण्डल ने मण्डी सचिव से बात की तो उन्होंने चोरी गए माल की कीमत दिलाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन व्यापारियों को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बताया कि चौकीदारी के ठेके की शर्त के मुताबिक मण्डी यार्ड में से जब जिंस चोरी हो जाए तो चौकीदारों की राशि काट कर पीडि़त व्यापारी को दिलानी चाहिए। व्यापारी जब तक मण्डी में हड़ताल रखेंगे, तब तक पीडि़त व्यापारियों को चोरी गए माल की कीमत नहीं मिलेगी।

 

 


कोतवालीथाना प्रभारी गणपतराम चौधरी ने बताया कि मण्डी में मौका मुआयना किया है। सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं। इसमें एक कार दिखाई दे रही है। चोरी तो हुई है। शीघ्र ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा।

 


अचानक हड़ताल से किसान परेशान : कृषि उपज मण्डी में गुरुवार को व्यापारियों की अचानक हुई हड़ताल से उन किसानों को खासी परेशानी हुई, जो मण्डी यार्ड में जिंस लेकर आ गए और ढेर भी लगा दिए। बाद में उनको वापस बोरियों में भरा।

 

 

तीस वर्ष पुराने मामले में चार पुलिसकर्मियों को सजा


दौसा. दौसा शहर के एक जने के साथ करीब 30 वर्ष पहले 3 अप्रेल 1989 को मारपीट कर पुलिस थाने में बंद करने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग दौसा डॉ. नीलम कुमारी ने चार पुलिसकर्मियों को एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपए का आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है।

 


परिवादी के अधिवक्ता गुरु महेश्वर गंगावत ने बताया कि दौसा निवासी रामावतार पुत्र देशराज पंजाबी के साथ दौसा पुलिस थाने में तैनात कई पुलिसकर्मियों ने मारपीट कर पुलिस थाने में बंद कर दिया था। इसके बाद परिवादी ने सब इन्सपेक्टर दशरथसिंह, छीतर खां, रमेश, मांगीलाल व लालचन्द समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस्तगासे से मामला दर्ज कराया था। इस मामले में दो पुलिसकर्मियों की तो मौत हो गई व दो मफरूर घोषित हैं।

 

न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. नीलम कुमारी ने पुलिसकर्मी छीतर खां, रमेश, मांगीलाल व लालचंद को एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया। जिन पुलिसकर्मियों को सजा हुई है, उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की है। सुनवाई 30 जनवरी को होगी।



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