- मारपीट व छेड़छाड़ की कोशिश में कार्रवाई कर गिरफ्तारी की मांग
संगरिया. गांव ढाबां में एक परिवार के साथ मारपीट, छेड़छाड़ कर बेइज्जती करने का प्रयास व नाजायज पिस्तौल से फायर करने के चार माह पुराने मामले में कार्रवाई व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्र कल्याण परिषद् के बैनर तले परिजनों ने एसडीएम कोर्ट में बुधवार दोपहर पौने एक बजे प्रदर्शन किया। तहसीलदार एसएन सुथार ने छात्र संघ नेताओं से वार्ता की। ज्ञापन लेकर अपेक्षित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। पर वे लोग थाना प्रभारी व डीएसपी को बुलाने की मांग पर अड़ गए और कोर्ट के मुख्य द्वार के पास धरना लगाकर बैठ गए।
थाना प्रभारी अरुण चौधरी का कहना है कि दो परिवारों का व्यक्तिगत झगड़े का मामला है। इसमें छात्र संघ को कूदने की जरुरत नहीं थी। बुधवार शाम को भी पुलिस पीडि़त के बताए अनुसार आरोपियों की धर पकड़ करने गई, लेकिन वे नहीं मिले। मामले में कार्रवाई हो रही है, आरोपी गिरफ्तार होंगे।
टाल-मटौल कर रही पुलिस
छात्र संघ अध्यक्ष महिपाल स्वामी, छात्र नेता रोबिन सारस्वत, संजू बिश्रोई, भीमराव, सुनील खाटोड़, नौजवान सभा के रवि शर्मा व अन्य सदस्य, माकपा के हरिकृष्ण राहड़ आदि ने आरोप लगाया कि ढाबां पुलिस चौकी में 22 सितंबर 18 को एक मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिसमें मुलजिमान ने राजनैतिक दवाब डालकर जांच बदलवा ली लेकिन रिपोर्ट वही रखी।
आरोपी पीडि़त परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। गिरफ्तारी की मांग करने पर पुलिस टाल-मटौल का रवैया अपना रही है। आरोपियों के बारे में बताने पर भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंच रही। जिससे वे न्याय पाने से महरुम हैंं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं।
ये है मामला
ढाबां निवासी नीरज कुमार पुत्र रामकुमार जाट ने प्रकरण दर्ज करवाते हुए बताया कि पड़ौसी काशीराम जाखड़ परिवार से अनबन के चलते वे उनसे रंजिश रखते हैं। 21 सितंबर को वह घर के आगे खड़ा था। भागीरथ, राजीव व उनके पिता रणजीत घर के आगे आए और पत्थर फेंकने लगे। जिसकी रिपोर्ट देने पर पुलिस समझाइश कर चली गई। बाद में रंजिशवश भागीरथ, सीताराम, काशीराम, प्रहलाद, राजीव, रणजीत, कृष्ण, ओमप्रकाश तथा अन्य लाठियां लेकर घर में घुस गए।
मां राजवंती व पिता रामकुमार के साथ मारपीट की। शोर सुन आई पत्नी व उसे भी पीटा। पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर बेइज्जती करने की कोशिश की। चौटाला निवासी ने नाजायज पिस्तौल से फायर कर डराने का प्रयास किया। पड़ौसियों के आने पर आरोपी चले गए। जिस पर पुलिस ने धारा 458, 323, 354, 336, 143 व 27 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच ढाबां चौकी प्रभारी एएसआई विजेंद्रकुमार को सौंप दी।





No comments:
Post a Comment