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मासूम से बलात्कार के आरोपी को आखिरी सांस तक कैद की सजा

दौसा. चार वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार के करीब ढाई वर्ष पुराने मामले में पोस्को कोर्ट दौसा न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने आरोपी को प्राकृतिक जीवन तक उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो लाख रुपए अर्थदण्ड भी दिया है, जो पीडि़त बालिका को मिलेंगे।

 


विशेष लोक अभियोजक कमलेश बोहरा ने बताया कि 2 अप्रेल 2016 को दौसा शहर निवासी एक महिला ने घर के आंगन में खेल रही उसकी चार वर्षीय बालिका के अपहरण का मामला महिला थाने में दर्ज कराया। इसके बाद राजगढ़ चन्द्रवीरपुरा की नदी में रात को एक राहगीर को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां बालिका बलात्कार के बाद बदहवास अवस्था में पड़ी मिली थी। बालिका की तबीयत खराब रहने पर जयपुर में कई दिन तक जेकेलॉन अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया गया।

 


विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में 21 गवाहों के बयान कराए गए एवं 41 दस्तावेज पेश किए सुनवाई के बाद पोस्को कोर्ट न्यायाधीश ने थाना सिकन्दरा अन्तर्गत दुब्बी निवासी गिर्राज पुत्र खैरातीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 


ऐसे घूमी शक की सूई


आरोपी पीडि़ता के आस-पास ही किराए के मकान में रहता था। घटना के बाद वह कहीं चला गया। पुलिस को जानकारी लगी कि बालिका को आखिरी बार एक हैण्डपंप के पास आरोपी के साथ देखा गया था। इस पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।

 

 

 

रेलवे स्टेशन से किया दोनों बहिनों को दस्तयाब


बांदीकुई. कोलवा थाना पुलिस ने लापता हुई बगडेड़ा निवासी दोनों सगी बहिनों को शनिवार दोपहर रेलवे स्टेशन से दस्तयाब कर लिया है। पुलिस वृत्ताधिकारी नवाब खां ने बताया कि बगडेड़ा निवासी पिता गोपाल बैरवा ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री ललिता व कविता राजकीय उ. मा. विद्यालय कुण्डल में पढ़ती हैं।

 

जो कि गत 16 जनवरी को सुबह पौने 9 बजे घर से स्कूल के लिए रवाना हुई, लेकिन दोनों ही बहिनें स्कूल नहीं पहुंची। इस पर टीम गठित कर जांच शुरू कर रेलवे स्टेशन से दोनों बहिनों को दस्तयाब कर लिया है। प्रथम दृष्टया जांच में दोनां बहिनों के आगरा में अपनी रिश्तेदारी में जाना सामने आया है, लेकिन जांच पूरी होने पर ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



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