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CM गहलोत ने पुराने नियमों में कराया संशोधन, सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी

जयपुर। मुख्यमंत्री सहायता कोष से आश्रितों को दी जाने वाली सहायता के पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है।

 

इस संशोधन के बाद अब दुर्घटना में घायल व्यक्ति की बाद में मृत्यु होने पर, मृत्यु से 6 माह की अवधि में आश्रित मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे।

 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मृत्यु के प्रकरणों में किए गए इस संशोधन के बाद सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

 

इन निर्देशों के अनुसार दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज कराए जाने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित सहायता के लिए मृत्यु की तारीख से 6 माह तक आवेदन कर सकेंगे।

 

पूर्व में यदि घायल व्यक्ति की उपचार के बाद मृत्यु हो जाती थी, तो दुर्घटना की तारीख से 6 माह तक आवेदन करने की सीमा निर्धारित होने के कारण कई प्रकरणों में उनके आश्रित सहायता के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे।



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