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सार्वजनिक परिवहन वाहनों में लोकेशन टे्रकिंग डिवाइस व पेनिक बटन लगाना अनिवार्यvehicles

सार्वजनिक परिवहन वाहनों में लोकेशन टे्रकिंग डिवाइस व पेनिक बटन लगाना अनिवार्य
-सिस्टम लगा होने के बाद ही होंगे पंजीकृत
-पुराने वाहनों में भी लगाना होगा अनिवार्य
धौलपुर. परिवहन विभाग की ओर से एक जनवरी 2019 में पंजीकृत होने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा गत 31 दिसम्बर से पूर्व में पंजीकृत सावर्जनिक वाहनों में भी यह सिस्टम लगा होना भी अनिवार्य किया जाएंगा।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश सिंह ने बताया कि सड़क परिवहन और राजामार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने 1 जनवरी 2019 के बाद पंजीकृत होने वाले सभी एवं 31 दिसम्बर 2018 तक पूर्व में पंजीकृत सभी सावर्जनिक वाहनों(दुपहिया, ई-रिक्शा, तिपहिया और कोई परिवहन यान जिसके लिए मोटर यान अधिनियम1988 की धारा 59 के अधीन परमिट अपेक्षित नहीं होता, को छोड़कर) में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन लगे होने के बाद बाद ही पंजीकृत करने के निर्देश जारी किए गए है।
सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर रहेंगी निगरानी
धौलपुर जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन लगने के बाद जिले के समस्त सावर्जनिक परिवहन वाहनों पर निगरानी हो सकेंगी। वाहन के संचालन की लोकेशन और कहीं भी होने की जानकारी आसानी हो सकेंगी।



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