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पांच हजार भवन मालिकों से वसूला जाएगा श्रम उपकर,श्रम विभाग ने वसूली के लिए कसा शिकंजा,101 भवन निर्माण मालिकों को जारी किया नोटिस


करौली. श्रम उपकर की राशि जमा नहीं कराने वाले भवन निर्माण मालिकों पर श्रम विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रथम चरण में करौली जिले के १०१ भवन निर्माण मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। राशि जमा नहीं कराने पर वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
श्रम कल्याण विभाग ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (उपकर) अधिनियम १९९६ के तहत जिले में उपकर की राशि एकत्र करने के लिए अभियान की शुरूआत की है। इस अधिनियम में जिले में किसी भी लागत के सरकारी भवन तथा दस लाख रुपए से अधिक के निजी भवनों से लागत का एक प्रतिशत उपकर के रूप में वसूलने का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि इस अधिनियम के तहत जिले में अभी १०१ नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन किसी ने राशि जमा नहीं कराई है। इस कारण द्वितीय नोटिस जारी किया गया है। श्रम विभाग के नियमों के अनुसार फरवरी माह में द्वितीय नोटिस की राशि निर्धारित समय में जमा नहीं कराने वाले के मकानों का अनुमोदन नहीं किया जाएगा। बाद में उपकर का एक प्रतिशत तथा २४ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर वसूल किया जाएगा। इसके बाद भी अनदेखी करने पर जिला कलक्टर के माध्यम से संपति कुर्क की जाएगी।
पांच करोड रुपए की दरकार
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मचारी कल्याण (उपकर) अधिनियम १९९६ के तहत किसी भी लागत के सरकारी भवन तथा दस लाख रुपए या अधिक के निजी भवन एवं संनिर्माण की लागत का एक प्रतिशत उपकर के रूप में श्रम विभाग वसूलता है। यह राशि श्रमिकों के कल्याण के लिए रहती है। सूत्रों ने बताया कि श्रम विभाग करौली को समाजिक कल्याण की योजनाओं के जिले में संचालन के लिए ५ करोड़ रुपए की जरूरत है। यह राशि प्रसूति, शुभ शक्ति, सिलोकोसिस पीडि़तों की सहायता के लिए आवंटित होती है। राशि जयपुर भेजी जाती है, जहां से आवश्यकता के अनुसार योजनाओं के संचालन के लिए मिलती है।
पांच हजार मकानों के निर्माणकी संभावना
श्रम विभाग २००९ के बाद बनाए गए आवासीय भवन व व्यवसायिक भवनों से उपकर की राशि वसूल की जाएगी। करौली, हिण्डौन सिटी सहित जिले में पांच हजार मकानों का निर्माण लगभग हो चुका है, जिनसे यह राशि वसूल की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि जिले में एक भी निजी भवन मालिक ने उपकर जमा नहीं कराया है। इसके विपरीत सरकारी भवनों से उपकर जमा हो जाता है।
राशि वसूलेंगे
श्रम कल्याण विभाग ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण (उपकर) अधिनियम १९९६ के १०१ मकान मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। राशि जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शिवदयन सोलंकी जिला श्रम कल्यण अधिकारी करौली



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