सीकर।
विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो अनिल कौशिक ने नाबालिग युवती से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पलसाना के वार्ड नंबर तीन निवासी अर्जुनलाल बलाई है। विशिष्ठ लोक अभियोजक शिवरतन शर्मा ने बताया कि आरोपी अर्जुनलाल किसी के यहां चेजा का काम करता था। वर्ष 2015 के सितम्बर माह में वह उनके घर बाइक दिखाने के बहाने गया। वहां से नाबलिग युवती को पकडकऱ खेत में ले गया। खेत में बालिका के साथ बलात्कार किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायाधीश कौशिक ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बाइक के बहाने आया और ले गया
मामले के अनुसार युवक बाइक दिखाने के लिए नाबालिग के घर आया था। इस दौरान वह युवती को उठा ले गया और सूनसान खेत में ले जाकर बलात्कार किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।





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