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अतिक्रमण किया तो खैर नहीं - एडीएम

गंगापुरसिटी . राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों की पालना में अतिक्रमियों को नहीं बख्शा जाएगा। खास तौर से मंदिर-मूर्ति के नाम पर होने वाले अतिक्रमणों को सख्ती से रोका जाएगा। यह बात अतिरिक्त जिला कलक्टर राजनारायण शर्मा ने बैठक में कही। एडीएम शर्मा बुधवार को पंचायत समिति सभागार में अतिक्रमण निरोधी कार्रवाई के लिए रखी गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


उन्होंने कहा कि मंदिर-मूर्ति की भूमि की रक्षा भी अब तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारियों को सरकारी भूमि की तरह करनी होगी। साथ ही पुजारी के नाम-पते का रजिस्टर भी संधारित करना होगा। इसकी जमाबंदी भी मंदिर-मूर्ति के नाम से ही रहेगी। एडीएम ने इन निर्देशों की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए।

 

उन्होंने चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को चिह्नित करते हुए उन्हें हटाने, गैर खातेदारी से खातेदारी की भूमि की मौका रिपोर्ट देखकर निस्तारण करने, बिना स्वीकृति मूर्ति स्थापना या मंदिर निर्माण पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए। एडीएम शर्मा ने बिना कनवर्जन के हो रहे निर्माण कार्यों पर कार्रवाई करने के साथ बिना कनवर्जन के बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा। इसके अलावा ओडीएफ के तहत बनने वाले शौचालयों को अब एक की जगह दो गड्ढे का बनाने, ७०० पेंडिंग ओडीएफ को पूरा करने और १० फरवरी से पहले भुगतान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त दिए जाने वाले निर्माणों को पूरा करने, प्रत्येक ग्राम पंचायत में चारागाह, श्मशान एवं खेल मैदान के लिए भूमि स्वीकृत करने एवं नरेगा में बढ़ाए गए कार्यों की वास्तविकता जांचने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम बाबूलाल जाट, तहसीलदार बनवारीलाल शर्मा एवं विकास अधिकारी विक्रम सिंह गुर्जर के अलावा गिरदावर एवं पटवारी मौजूद रहे।



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