Breaking News
recent

NCLAT की मंजूरी के बिना ILFS के खातों को नहीं किया जा सकता है NPA घोषित

नर्इ दिल्ली। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की मंजूरी के बगैर कर्ज में फंसी कंपनी आईएलएंडएफसी तथा समूह की अन्य कंपनियों के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित नहीं कर सकता। एनसीएलएटी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।


न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह फैसला आईएलएंडएफएस की ऋण शोधन योजना को ध्यान में रख किया गया है। न्यायाधिकरण ने कहा, "एनसीएलएटी की मंजूरी के बिना कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान आईएलएंडएफएस और इसकी अनुषंगियों को एनपीए घोषित नहीं कर सकता।" न्यायाधिकरण ने आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के ऋण शोधन की सरकार की योजना पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया।

यह भी पढ़ें - र्इ-काॅमर्स ड्राफ्ट पाॅलिसी से न सिर्फ देश का डेटा सुरक्षित होगा बल्कि नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे

11 फरवरी को अंतिम सुनवाई के दौरान, nclat ने अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए IL&FS समूह की 22 कंपनियों को अनुमति दी थी, जिन्हें उनके वित्तीय स्वास्थ्य के आधार पर ग्रीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, उसने संकटग्रस्त आईएलएंडएफएस और उसकी समूह की कंपनियों की संकल्प प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी के जैन की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी थी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी रोक हटा दी और संकल्प प्रक्रिया को जारी रखने के लिए भारत से बाहर शामिल 133 आईएलएंडएफएस फर्मों को अनुमति दी।

यह भी पढ़ें - रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग की तैयारी में RIL

वित्तीय आधार पर तीन समूहों में बांटी गर्इ आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियां

बता दें कि आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों को उनके संबंधित वित्तीय पदों के आधार पर तीन समूहों - ग्रीन, एम्बर और रेड - में वर्गीकृत किया गया है। ग्रीन श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कंपनियां अपने भुगतान दायित्व को पूरा करती रहेंगी। जबकि जो कंपनियां अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती हैं लेकिन वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों को केवल परिचालन भुगतान दायित्वों को पूरा कर सकती हैं उन्हें एम्बर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लाल श्रेणी में वे इकाइयां शामिल हैं, जो अपने भुगतान दायित्वों को वरिष्ठ सुरक्षित वित्तीय लेनदारों के प्रति भी पूरा नहीं कर सकती हैं।

Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business News in Hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.