आरटीइ: एक साथ 15 स्कूलों में किया जा सकेगा आवेदन
-प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों को 15 मार्च तक ऑनलाइन करना होगा आवेदन
श्रीगंगानगर. शिक्षा का अधिकार मूल अधिनियम 2009 (आरटीइ) के तहत वर्ष 2019-20 में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों को 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि आवेदन के लिए अभी पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। जल्द ही इसके शुरू होने की उम्मीद है। बच्चे के प्रवेश के लिए अभिभावक एक साथ 15 स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे।
चयनित बच्चों को निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश मिलेगा। श्रीगंगानगर जिले के 1160 स्कूलों सहित राज्य के 34 हजार स्कूलों में बच्चे आरटीइ के तहत प्रवेश लेकर नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
प्रवेश के लिए पात्रता---आरटीई अधिनियम में नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए बालक गैर सरकारी विद्यालयों के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमैंट एरिया)में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य में आरटीइ नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय,नगर परिषद,नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय संबंधित वार्ड या गांव में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएंगी। किसी भी स्थिति में कैचमेंट एरिया से बाहर के विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे।
---प्रवेश का टाइम फ्रेम---
-अभिभावकों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं -15 मार्च 2019---
स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी-19 मार्च-
लॉटरी के बाद अभिभावक इच्छित विद्यालयों में रिपोर्ट करेंगे- 29 मार्च ।
- बालक-बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश मिलेगा- 30 मार्च से
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फैक्ट फाइल----
श्रीगंगानगर जिले में स्कूल- 1160
-राज्य में स्कूल- 34000--------
---नए वित्तीय वर्ष में आरटीइ में प्रवेश के लिए गाइड लाइन मिली है। इसमें अभिभावकों को 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लेकिन दो-तीन दिन में इस संबंध में विज्ञापन जारी किया जाएगा।
शंभू लाल मीणा, आरटीई,प्रभारी, शिक्षा विभाग श्रीगंगानगर।
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