बारां. विशेष न्यायाधीश पोक्सो क्रमांक दो राकेश कटारा ने अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन शुक्रवार को बलात्कार के एक आरोपी को 10 वर्षके कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अपरलोक अभियोजक तेजेन्द्र शर्मा ने बताया कि 15 सितम्बर 2016 को एक परिवादी ने बारां सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह उसकी पत्नी खेत पर कार्य करने चली गई थी। वह शोच के लिए घर से बाहर गया था। वापस लौटने पर उसे घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला।
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घर से उसकी सोल वर्षीय पुत्री के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे-तैसे वह घर का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो उसे कमरे में फतेहपुर गांव निवासी रामस्वरूप माली दिखाई दिया, जो उसकी पुत्री के साथ बलात्कार कर रहा था। वह रामस्वरूप पकड़कर कमरे के बाहर लाया। उसने सदर थाना बारां में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय में मामले के विवेचन के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। इनके आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध होने अभियुक्त को सजा सुनाई है।





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