सीकर.
चार साल की मासूम बालिका को उठा कर ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। तीन साल पहले रामगढ़ शेखावाटी में हुए इस मामले में बुधवार को न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अनिल कुमार कौशिक ने सुनवाई के बाद अभियुक्त करणपाल को पांच साल का कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजन शिवरतन शर्मा के अनुसार पीडि़ता के पिता ने 24 जनवरी 2016 को रामगढ़ शेखावाटी थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया था कि उसकी मासूम बच्ची घर के बाहर गली में खेल रही थी। इस दौरान कोई उसे टॉफी दिलाने के बहाने बहला फुसला कर खंडहरनुमा मकान में ले गया। बालिका रोने लगी तो उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग दौडकऱ आए। मौके पर करणपाल सिंह शराब के नशे में धुत्त मिला और बच्ची रोती मिली। इस पर लोगों ने उसे पकड़ कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया था। इधर, पुलिस ने इस मामले में चूरू जिले के उदासर बिदावतान निवासी करणपाल सिंह को गिरफ्तार कर जांच के बाद उसका कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।





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