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श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव: छह मई को होगा मतदान, प्रत्याशी को 70 लाख रुपए खर्च करने की छूट

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न करवाने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाहॉल में लोकसभा चुनाव 2019 के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में नकाते ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रुपए तक की राशि व्यय कर सकता है।

नामांकन दाखिल करने के उपरांत रोजाना प्रत्याशी को खर्च का ब्यौरा देना होगा। पेड न्यूज पाए जाने पर विज्ञापन के रूप में संबंधित प्रत्याशी या उसके राजनीतिक दल के खर्चे में राशि समायोजित की जाएगी। विधानसभा चुनाव में दो प्रत्याशियों के खर्चे का ब्यौरा नहीं दिए जाने पर छह साल के लिए अयोग्य कर दिया गया था। यही सख्ती अब लोकसभा चुनाव में रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 6 मई को गंगानगर लोकसभा के लिए मतदान होगा। 10 अप्रेल से नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। 18 अप्रेल तक नामांकन की अंतिम तिथि होगी। 20 अप्रेल को नामांकनों की समीक्षा तथा 22 अप्रेल तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे।
इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा में वीवीपैट पर्ची से वोट देने का अधिकार था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्ची के साथ साथ आईडी भी जरूरी है। यह आईडी चुनाव आयोग की ओर से तय किए गए 11 आईडी में से किसी एक को मतदान केन्द्र पर लाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं पाए जाने पर वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना के लिये सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। जिले में कही भी सरकारी योजनाओं से संबंधित पोस्टर, बैनर, होर्डिग्स हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक हेमन्त शर्मा ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था के लिये पर्याप्त सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष निगरानी तथा मोबाईल गश्ती दल भी रहेगा, जो प्रत्येक 10 मिनट में मतदान केन्द्रों पर पहुंचता रहेगा।



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