बीकानेर.सरकारी कार्यालय परिसरों में संचालित हो रहे कैंटीन खुले में कचरा नहीं फेंक सकेंगे। कैंटीन से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे का निस्तारण कार्यालय परिसर में ही करना होगा। इसके लिए कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के उपकरण की मदद से कचरे को निस्तारित करवाना आवश्यक होगा। निगम ने केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय जहां कैंटीन संचालित हो रहे है उनको कचरा निस्तारण करने के लिए पाबंद किया जाएगा। निगम स्वास्थ्य अधिकारी को एेसे कैंटीन का पाबंद करवाने के निर्देश दिए है। स्वायत शासन विभाग के निदेशक ने इसकी पालना करवाने के निर्देश प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के आयुक्त व अधिशाषी अधिकारियों को दिए है।
एएमसी का निर्णय
निगम की स्वास्थ्य मिशन शाखा के प्रभारी उपेन्द्र मीणा के अनुसार एनजीटी न्यायालय की ओर से गठित अपेक्स मोनिटरिंग कमेटी (एएमसी) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय में स्थापित कैंटीन के कचरे का मौके पर ही निस्तारण करना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के उपकरण को स्थापित कर कचरे का निस्तारण जरुरी किया गया है।
खुले में फैंक रहे कचरा
सरकारी कार्यालय में संचालित हो रहे कैंटीन अपने यहां से निकलने वाले गीले और सूखे कचरे को वर्तमान में खुले में फैंक रहे है। मीणा के अनुसार अब ये कैंटीन अपने यहां से निकलने वाले कचरे को बाहर खुले में नहीं फैंक सकेंगे। कार्यालय परिसर में ही कचरे का निस्तारण करना होगा।





No comments:
Post a Comment