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सड़क से लेकर कार्यालय तक से हटा रहे प्रचार सामग्री


चित्तौडग़ढ़. लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के अगले ही दिन सोमवार को प्र्रशासन पूरी तरह चुनावी रंग में आ गया। चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाने से प्रशासन सबसे पहले सड़क से लेकर सरकारी कार्यालयों तक से वे बैनर,पोस्टर, होर्डिंग हटाने में लगा है जिनसे केन्द्र व राज्य सरकार की किसी योजनाओं का प्रचार होता है या जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों आदि के फोटो लगे हुए है। चुनाव कार्यक्रम घोषणा के बाद रविवार शाम से ही जिला प्रशासन ने ऐसे बैनर-होर्डिंग हटवाने का काम शुरू कर दिया था जो सोमवार को भी दिनभर चलता रहा।जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से सरकार/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि को तुरंत हटाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट शिवांगी स्वर्णकार ने जिले में लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले में 09 मई की मध्य रात्रि तक के लिये निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों,तेज धारदार हथियार या अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार, जिसे जन साधारण को चोट पहुचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, लेकर नही चलेगा। इनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन नहीं करेगा, चाहे वह लाईसेंसधारी ही क्यों न हो। आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति/राजनैनिक दल चुनाव प्रचार सामग्री के लिए किसी भी राजकीय/सार्वजनिक परिसर का उपयोग सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नही करेगा। इसी प्रकार निजी परिसरों का उपयोग संबंधित सम्पत्ति मालिक की पूर्वानुमति के नहीं करेगा।कोई भी व्यक्ति अथवा समूह आपत्तिजनक अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पेम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नही करेगा।जिले में कोई भी व्यक्ति, संप्रदाय, संस्था, राजनीतिक दल एवं अन्य, सक्षम अधिकारी से 24 घंटे पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, जुलुस, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित करेगा, न ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा।
ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध: जिला मजिस्ट्रेट शिवांगी स्वर्णकार ने आदेश जारी कर लोकसभाचुनाव-2019 की घोषणा के साथ ही ध्वनी प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। पूरे जिले में सुबह 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के ध्वनी प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है। लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिये जाने वाले वाहन भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 23 मई तक प्रभावी रहेगा।

सामाजिक व धार्मिक आयोजन के लिए भी लेनी होगी अनुमति
निषेधाज्ञा जारी होने से पारम्परिक रूप से मनाए जाने वाले धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों, त्यौहारों, जुलूसों, मैला व अन्य आयोजनों के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध शव-यात्रा पर लागू नहीं होगा। जिले में कोई भी व्यक्ति, सम्प्रदाय, राजनैतिक दल, प्रत्याशी आदि सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकेगा एवं न ही झण्डे, स्टीकर, बैनर, होर्डिंग, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग करेगा।



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