Breaking News
recent

आरोपियों को मिली सजा

दौसा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने मादक पदार्थ बेचने के मामले में दो आरोपियों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को तीन हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


लोक अभियोजक अधिकारी कमलेश बोहरा ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने 5 दिसम्बर 2015 को शहर के लालसोट रोड स्थित आनंद बालिका स्कूल के समीप एक डेयरी बूथ से नागौरी मोहल्ला निवासी रूपेन्द्र कुमार ऊर्फ सन्नी को मादक पदार्थ बेचता हुआ पकड़ा। आरोपी से पूछताछ की तो उसने मादक पदार्थ मेहंदीपुरबालाजी निवासी मनीराम से खरीद कर लाने की बात बताई।


पुलिस मनीराम को मेहंदीपुरबालाजी पकडऩे गई तो वह चकमा देकर दौसा आ गया। पुलिस ने मोबाइल से बात की तो उसने माल लालसोट बायपास पर देने की बात बताई। पुलिस ने उसको लालसोट बायपास से दबोच लिया। उस उसके साथ सवाईमाधोपुर के मानटाउट थाना इलाके के बजरिया निवासी शिवराज भी साथ था। दोनों को पकड़ा तो मनीराम के कब्जे से 6 किलो 100 ग्राम गांजा व 250 ग्राम चरस मिली।

वहीं शिवराज के कब्जे से 535 ग्राम गांजा पकड़ा गया।
लोक अभियोजक ने 16 गवाह एवं 55 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। इस मामले की सुनाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने मनीराम व शिवराज को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। वहीं रूपेन्द्र कुमार ऊर्फ सन्नी को 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


मिलावटी आइसकैण्डी बेचने पर एक वर्ष का कठोर कारावास
इधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सीजेएम) गीता चौधरी ने मिलावटी आइसकैण्डी बेचने के मामले में एक जने को एक वर्ष का कठोर कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


अभियोजन अधिकारी सलीम खान ने बताया कि 28 अप्रेल 2011 को खाद्य निरीक्षक महेन्द्र चतुर्वेदी ने लालसोट रोड स्थित सैंट मेरी स्कूल के समीप रामजीलाल सैनी की मैसर्स जगदम्बा आइस फैक्ट्री से आइसकैण्डी का एक सैम्पल लिया था। तब वहां एक हजार आइसकैण्डी थी। प्रयोगशाला में आइसकैण्डी मिलावटी पाई गई।21 जून 2011 को आरोपी रामजीलाल सैनी के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 6 गवाह पेश किए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गीता चौधरी ने आरोपी को सजा सुनाई।


गोवंश को ठूंस-ठूंस कर भर ले जाने पर एक वर्ष का कारावास
वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गीता चौधरी ने एक ट्रक में 32 गाय व बछड़ों के मुंह व पैर बांध कर उनको ठूंस-ठंूस कर भर ले जाने के मामले में तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास व 500 -500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


न्यायालय के अभियोजन अधिकारी सलीम खान ने बताया कि 7 अगस्त 2012 को कोतवाली पुलिस थाने के हैड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद आगरा रोड पर गश्त कर रहे थे। कॉलेज के सामने एक ट्रक को रुकवा कर जांच की तो उसमें 32 गोवंश को ठूस-ठूस कर भर रखा था। मुंह व पैर बांध रखे थे।

पुलिस ने इस मामले में अतूरी थाना गौण्डा अलीगढ़ निवासी गुलबीर सिंह, नंगला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी रणवीरसिंह व सिताबनगर बदायू उत्तरप्रदेश निवासी अशोक जाटव को गिरफ्तार किया गया। गोवंश एवं पशुक्रूरता अधिनियम में आरोपियों का न्यायालय में चालान पेश। सुनवाई के बाद तीनों को सीजेएम ने सजा सुनाई।


वाहन चोर को डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास
एक ओर मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) गीता चौधरी ने जीप चोरी कर ले जाने वाले एक आरोपी को डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।


न्यायालय के अभियोजन अधिकारी सलीम खान ने बताया कि 28 मार्च 2017 को हरिपुरा निवासी लक्ष्मीनारायण ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सिविल लाइन के सामने निवास से चोर उनकी जीप को चुरा ले गया। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई तो चोर करौली जिले के बालघाट थाना इलाके के नांगलशेरपुर निवासी खुशीराम ऊर्फ राजू बसवा थाना इलाके में जीप समेत पकड़ा गया। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।


इस मामले में अभियोजन अधिकारी ने 17 गवाह पेश किए। सीजेएम ने आरोपी करौली जिले के बालघाट थाना इलाके के नांगलशेरपुर निवासी खुशीराम ऊर्फ राजू को सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपी आदतन वाहन चोर है। उसके खिलाफ और भी कई मामले न्यायालय में लम्बित हैं।



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.