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किशोरी को अगुवा कर दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कठोर कैद

भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो मामलात) ने किशोरी का वैन से अपहरण कर उससे बलात्कार करने के डेढ़ साल पुराने मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारवास की सजा सुनाई।

 

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार बीगोद थाने में 20 अगस्त 2016 को मामला दर्ज हुआ। इसमें परिवादी ने बताया कि 13 अगस्त २०१६ को उसकी नाबालिग पुत्री घर पर थी। गांव के एक परिवार की और से निकट धार्मिक स्थल पर भोज था। खेरपुरा का नंदा उर्फ नंदकिशोर (20) पुत्र दीपा गुर्जर उस दिन वैन लेकर आया और भोज के बहाने नाबालिग पुत्री को ले गया। नंदा ने जंगल में ले जाकर और चाकू से धमकाकर उससे दुष्कर्म किया।

 

अगले दिन सुबह आठ बजे उसकी पुत्री बदहवास हालत में रासेड़ गांव के बाहर मिली। बीगोद पुलिस ने अपहरण, बलात्कार व पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर वैन बरामद की। पुलिस ने नंदा के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय पोक्सो में चालान पेश किया। विशिष्ट न्यायाधीश अरुण जैन ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए शुक्रवार को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दो हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।

 



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