आबूरोड. शिक्षा का अधिकार मूल अधिनियम 2009 (आरटीइ) के तहत वर्ष 2019-20 में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों को 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परिजन अबकी बार बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लिए १५ स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन के लिए अभी पोर्टल शुरू नहीं हुआ है। जल्द ही इसके शुरू होने की उम्मीद है। बच्चे के प्रवेश के लिए अभिभावक एक साथ 15 स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। चयनित बच्चों को निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश मिलेगा। सिरोही जिले के प्रारंम्भिक के करीब २९७ तथा माध्यमिक के ८० विद्यालयों समेत प्रदेश के 34 हजार स्कूलों में बच्चे आरटीइ के तहत प्रवेश लेकर नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
प्रवेश के लिए पात्रता
आरटीई अधिनियम में नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए बालक गैर सरकारी विद्यालयों के आस-पास के परिक्षेत्र कैचमैंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। राज्य में आरटीइ नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकायएनगर परिषदएनगर पालिका जैसी भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय संबंधित वार्ड या गांव में निवास करने वाले बालक.बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएंगी। किसी भी स्थिति में कैचमेंट एरिया से बाहर के विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे।
प्रवेश का टाइम फेज..
- १५ मार्च को अभिभावकों ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- १९ मार्च को स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी।
- लॉटरी के बाद 29 मार्च को अभिभावक इच्छित विद्यालयों में रिपोर्ट करेंर्गे ।
- ३० मार्च से बालक-बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश मिलेगा
फैक्ट फाइल....
सिरोही जिले में स्कूल ३७४
- राज्य में स्कूल 34,000





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