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मतदान के लिए प्रलोभन या धमकी दी तो होगी 1 वर्ष की जेल

जैसलमेर. लोकसभा आम चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार के प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई प्रलोभन देने हैं या लेने हैं अथवा धमकी देने पर, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव के दौरान भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता हैं या लेता हैं तो वह एक वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता हैं, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने एवं निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उडऩदस्ते गठित किए गए हैं।
एसएमएस,एप और वेबसाइट से मिलेगा पूरा विवरण
निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को एसएमएस, एप और वेबसाइट के माध्यम से मतदाता सूची एवं मतदान तिथि संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि इसके लिए अपने मोबाइल फोन से मोबाइल नंबर 9680999899 पर वोटर आईडी क्रमांक टाइप कर भेजना होगा। इस पर मतदाता को तत्काल ही मोबाइल पर उसके विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का नाम, वोटर का नाम, उम्र, लिंग, रिलेटिव का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक, मतदान केंद्र का नाम और लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान की तिथि का मैसेज प्राप्त होगा। इसके साथ ही राज इलेक्शन एप भी मतदाता की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।



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