पाली। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय पाली के विशिष्ट न्यायाधीश बरकत अली ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार व पोक्सो एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक प्रतापचंद चौहान ने बताया कि कृषि कार्य के चलते एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ मणिहारी गांव के पास कृषि फार्म पर रहता था। उसकी भतीजी मणिहारी गांव की सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। गत 21 मार्च 2016 को स्कूल से पीछा करते हुए बाइक लेकर मणिहारी निवासी आरोपी शिवलाल पुत्र मांगीलाल प्रजापत तथा हरीश उर्फ हीराराम भील पुत्र दलाराम आए।
आरोपियों ने अकेली देख छात्रा का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने सुनसान जगह ले जाकर पीडि़ता से सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।





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