Breaking News
recent

बलात्कार के बाद जलाकर मारने के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

बलात्कार के बाद जलाकर मारने के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
राजाखेड़ा के समोना गांव में वर्ष 2015 का मामला
धौलपुर. विशेष न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश मुकेश कुमार त्यागी ने मंगलवार को एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार कर उसे जलाकर मार देने के आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया है।
न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि 26 नवम्बर 2015 को राजाखेड़ा के समोना गांव में एक किशोरी के साथ गांव के ही युवक रामू पुत्र राजवीर जाटव ने घर में घुसकर किशोरी के साथ बलात्कार किया। जबकि किशोरी ने यह बात अपनी मां को बताने की कही, तो आरोपी ने केरोसिन तेल छिडक़ कर आग लगा दी। इसके बाद मां-पिता ने आग को बुझाया और धौलपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से भी रैफर कर दिया गया और ग्वालियर तक इलाज चला। जहां पर किशोरी के पर्चा बयान हुआ। इसमें उसने घटना की पूरी जानकारी दी। साथ ही आरोपी का नाम लिखाया, लेकिन 95 प्रतिशत झुलसने के कारण उसका मेडिकल नहीं हो पाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मेडिकल नहीं होने के कारण न्यायालय ने मामला पोक्सो में नहीं माना। लेकिन दुष्कर्म (376-ए) में 20 वर्ष का कारावास की सजा से दण्डित किया है।
आरोपी ने स्वीकारा- गांव में मैं ही अकेला रामू
एसपीपी ने बताया कि पर्चा बयान के आधार पर अनुसंधान किया गया। किशोरी द्वारा बताए गए आरोपी रामू ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि गांव में वह ही अकेला रामू है और दूसरा कोई रामू नहीं है। आरोपी वर्ष 2015 से ही जेल में बंद है।



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.