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30 सितंबर 2019 है पैन व आधार लिंक करने की अंतिम तारीख, CBDT ने छठीं बार बढ़ाया अंतिम तारीख

नई दिल्ली। अगर आप भी अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करा पाएं हैं तो चिंता न करें। आपके पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 नहीं बल्कि 30 सितंबर 2019 है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ( CBDT ) ने इसके बारे में जानकरी दी है। इसके पहले आयकर विभाग ने गत 20 मार्च को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लोगों को पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख के बारे में रिमाइंडर दिया था। अब आयकर विभाग ने लगातार छठी बार इस डेडलाइन को बढ़ा दिया है।

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय देना होगा आधार नंबर

सीबीडीटी ने रविवार को जानकारी दिया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2019 है। सीबीडीटी ने साथ में यह भी कहा कि 1 अप्रैल से अपने आधार नंबर को इनकम टैक्स फाइल करते वक्त देना अनिवार्य है। यदि, आप भी आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपना आधार नंबर नहीं देते हैं तो आयकर विभाग आपके खिलाफा कार्रवाई कर सकता है।


पिछले साल जुलाई माह में भी बढ़ाया था डेडलाइन

इसके पहले बताया जा रहा था कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है। आयकर विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पैन नंबर के साथ-साथ आधार नंबर भी देना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो संभव है कि आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाए। इसके पहले पिछले साल जुलाई माह में भी आयकर विभाग ने आधार व पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख को पांचवी बार बढ़ाया था। इस समय आयकर विभाग ने कहा था कि पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 रहेगी।
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