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चुनाव आयोग ने दी छूट, कार्यग्रहण कर सकेंगे शिक्षक

बीकानेर.

चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग को अध्यापक सीधी भर्ती 2018 में चयनित और रिशफल होकर आए अध्यापकों को नवीन पदस्थापन्न स्थान पर कार्यग्रहण कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब राज्य के करीब छह हजार रिशफल होकर दूसरे जिलों में गए अध्यापक लेवल द्वितीय व 5682 नवचयनित अध्यापक कार्यग्रहण कर सकेंगे। दस मार्च को लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने की वजह से इन शिक्षकों का कार्यग्रहण नहीं हो सका था। तब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से इन शिक्षकों की भर्ती व रिशफलिंग की प्रक्रिया आचार संहिता से पहले ही शुरू होने की जानकारी देते हुए इन शिक्षकों को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराने की अनुमति चाही थी। चुनाव आयोग ने 28 मार्च को ये अनुमति विभाग को दे दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक ने जिला परिषद के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं जिनकी काउंसलिंग की जाकर विद्यालय आवंटित किए जा चुके हैं।

 

अनुमति दी
चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को काउंसलिंग होकर विद्यालय आवंटित किए जा चुके अध्यापकों को तत्काल कार्यग्रहण कराने को कहा गया है।
किशन दान चरण,
सहायक निदेशक (नियुक्ति) प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।



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