Breaking News
recent

राज्य सभा सांसद डॉ.किरोडीलाल मीणा की सजा को लेकर आई बड़ी खबर

गंगापुरसिटी/सवाई माधोपुर.

ग्राम न्यायालय की ओर से गत माह धारा 188 के मामले में राज्यसभा सांसद डा. किरोड़ीलाल के खिलाफ सुनाई गई छह माह के कारावास की सजा को शुक्रवार को एडीजे रेखा चौधरी ने स्थगित कर दिया है। अपर लोक अभियोजक नवीन शर्मा ने बताया कि ग्राम न्यायालय के 13 मार्च के फैसले के खिलाफ डॉ. मीना की ओर से एडीजे कोर्ट में अपील पेश की गई थी। शुक्रवार को एडीजे ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई कर 6 माह की सजा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया। साथ ही 25 हजार रुपए की जमानत मुचलके पेश करने के आदेश प्रदान किए है।

गौरतलब है कि दौसा सांसद रहते हुए डॉ. मीना व समर्थकों के द्वारा निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी 4 जनवरी 2010 को पांचना बांध से पानी खुलवाने के संबंध में पीलोदा में सभा की और 13 जनवरी को पुन: सभा करने का आह्वान किया था। इसके चलते डॉ. मीना के खिलाफ धारा 188 के तहत दो प्रकरण दर्ज हुए थे। इन प्रकरणों में ग्राम न्यायालय ने डॉ. मीना को धारा 188 का दोषी मान कर 6 माह की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड तथा दूसरे प्रकरण में 6 माह की सजा और 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश किए गए। डॉ. मीना की ओर से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी।



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.