अपने फैसले में अदालत ने कहा, 'उनके (किरण बेदी) पास केंद्र शासित प्रदेश की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।'
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मद्रास हाईकोर्ट से किरण बेदी को झटका, कहा- काम में रोजाना नहीं कर सकतीं हस्तक्षेप
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