अलवर जिले के भिवाड़ी में उद्योग नगर थाना क्षेत्र में दो बालिकाओं का अपहरण कर उनसे बलात्कार करने के मामले में सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सुनवाई के बाद एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। दूसरा आरोपी फरार से मामला अभी लम्बित रखा है।
प्रकरण के अनुसार उद्योग नगर क्षेत्र के एक गांव की दो बहनें 5 मई 2015 को पास के बाजार में खरीदारी करने गई थी। वहां आरोपियों ने उन्हें प्रसाद दिया, जिसे खाने से दोनों बहनें अचेत हो गई। फिर उनका अपहरण कर जयपुर ले गए। वहां से राजगढ़ व बांदीकुई भी ले जाया गया। आरोपी लोकेश पुत्र रामचरण मीना निवासी डिगोरा के पास कुचानबाड़ी का बास बांदीकुई ने अव्यस्क बालिका से बलात्कार किया। दूसरे आरोपी बलराम पर दूसरी बालिका से बलात्कार करने का आरोप है। परिवारजनों ने बालिकाओं के घर वापस नहीं आने पर दस मई को उनके गायब होने की सूचना उद्योग नगर थाने को दी।
इसके बाद पुलिस ने बालिकाओं सहित आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में मामला अपहरण व बलात्कार का मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था। प्रकरण में विशष्ठि लोक अभियोजक दिलीप कुमार जैन के तर्क, दलील एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लोकेश का दोष सिद्ध ठहरा कर दस साल की सजा सुनाई है। दूसरा आरोपी बलराम फरार है।





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