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टीडीएस जमा नहीं कराया तो लगेगा ब्याज

भीलवाड़ा।

अगर टीडीएस बनता है तो 30 अप्रेल तक जमा करा दें। ऐसा नहीं करने पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित टीडीएस जमा कराना होगा। बैंक ब्याज, किराया, ठेकेदारी, वेतन तथा 31 मार्च तक टीडीएस का जमा खर्च किया है और सरकारी करदाता नहीं है तो 30 अप्रेल तक टीडीएस जमा कराना होगा। इसके बाद ही 31 मई तक रिटर्न फाइल कर पाएंगे। वैसे वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग शुरु हो गई है। अब सहज एवं सुगम को ई फाइल किया जा सकता है। दो हाउस प्रॉपर्टी वाले वेतनभोगी करदाता सहज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर वित्तीय 2018-19 नए रिटर्न फार्म जारी कर चुका है। इस संबंध में बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। सीए प्रकाश गंगवाल ने बताया कि वेतन भोगी कर्मचारी, बिना अंकेक्षण वाली फाइलें तथा एक करोड़ से कम बिक्री वाले व्यापारी 31 जुलाई तक रिटर्न भर सकेंगे। गंगवाल ने बताया कि शेष सभी 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे।



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