धौलपुर एसडीएम कार्यालय का सामान कुर्क
अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं देने का मामला
जिला न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन ने की कार्रवाई
धौलपुर. भूमि अवाप्त करने के बाद भी मुआवजा राशि नहीं देने के एक प्रकरण में जिला न्यायाधीश के आदेश पर सोमवार को धौलपुर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय का सामान कुर्क कर दिया गया। सेल अमीन हेमचंद गुप्ता ने बताया कि जिला न्यायालय में चरणसिंह बनाम भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन उपखण्डाधिकारी, धौलपुर का प्रकरण चल रहा था। इसमें उपखण्डाधिकारी, धौलपुर से 26 लाख 57 हजार 113 रुपए वसूली कर डिक्रीदार चरणसिंह को अदा करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन भुगतान नहीं करने पर उपखण्डाधिकारी, धौलपुर के विरूद्ध कुर्की वारंट जारी किया गया। वारण्ट पर भी उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इस पर वे सोमवार को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर राशि की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर उनके कार्यालय के मेज, कुर्सी, कम्प्यूटर, ए.सी., आलमारी, पंखे आदि को कुर्क कर लिया गया। साथ ही फर्द रिपोर्ट जिला न्यायालय में पेश कर दी। इसके बाद आदेशानुसार सामान की नीलामी की जाएगी। इस दौरान उनके साथ तामील कुनिन्दा दशरथ सिंह भी मौजूद रहे।
यह है मामला
एसडीएम भंवरलाल कांसोटिया ने बताया कि धौलपुर-भरतपुर चम्बल लिफ्ट पेयजल परियोजना के तहत चरणसिंह की भूमि अवाप्त की गई थी। इस दौरान उनकी भूमि का कृषि भूमि के हिसाब से मुआवजा तय कर सम्बंधि विभाग को भिजवा दिया गया था। लेकिन चरणसिंह व्यावसायिक भूमि के रूप में मुआवजा चाहता था। इसके चलते वह कोर्ट में चला गया। बाद में चम्बल लिफ्ट परियोजना वाले भी कोर्ट में चले गए। जिला न्यायालय ने चरणसिंह की भूमि का व्यावसायिक राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। जिसे लेकर सम्बंधित विभाग को पत्र लिखकर राशि भिजवाने को कहा था, लेकिन राशि नहीं आई हैं। इसके चलते भुगतान नहीं हो पाया। न्यायालय के आदेश पर उनके कार्यालय का सामान कुर्क किया गया है। हालांकि राशि विभाग से आने पर दे दी जाएगी।





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