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गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहने पर ही मार दी थी चाकू, अब हुई सात साल की सजा

उदयपुर. मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 7 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। टीडी निवासी नारायणलाल ने 2 अगस्त 2016 को पडुणा फला लाहुदरा टीडी निवासी मुकेश मीणा के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दी। बताया कि वह मित्र राजेश व कैलाश के साथ महेन्द्रसिंह के साथ पैदल ही घर जा रहे थे। तभी तेजी से आते बाइक सवार को राजेश ने रास्ते में गाय व कुत्ते बैठे होने पर धीरे चलाने के लिए कहा। इस पर बाइक रोककर मुकेश गाली-गलौच करने लगा।
बाद में राजेश को चाकू मार दिया। आरोपी मोटसाइकिल छोड़ अंधेरे में भाग निकले। उपचार के बाद पुलिस ने राजेश के बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। अपर लोक अभियोजक अशोक सिंघवी ने 15 गवाह व 29 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर पीठासीन अधिकारी धीरज शर्मा ने आरोपी मुकेश मीणा को धारा 307 में 7 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।



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