सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका दिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है।
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बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिलेगा वेतनमान
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