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59 लाख रुपए गबन के मामले में तत्कालीन विकास अधिकारी व ठेकेदार को जेल


जालोर. करीब पांच साल पूर्व 59 लाख रुपए के गबन के प्रकरण में तत्कालीन विकास अधिकारी भगाराम व ठेकेदार हरिद्वार जोशी को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश जारी किए। मामले के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर को सूचना मिली थी कि कार्यालय कार्यकम अधिकारी (ईजीएस) पंचायत समिति जालोर में वर्ष 2013-14 में मनरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति जालोर में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निर्माणाधीन तथा निर्मित कार्यों की वस्तुस्थिति दर्शाने के लिए कार्य स्थलों पर लोहे के बोड व रोलर बोर्ड (फलेक्स बेनर) क्रय करने के लिए फर्म गंगा आर्ट एंड जनरल सप्लायर्स अजमेर को कार्य आदेश दिए जाकर फर्म को भुगतान किया जा चुका है। परंतु फर्म द्वारा उपरोक्त सामग्री पंचायत समिति जालोर एवं इसके अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में सप्लाई नहीं की गई। उक्त सूचना पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के तत्कालीन उप अधीक्षक राजेद्रसिंह के नेतृृृृृृृत्व में एसीबी टीम द्वारा कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी जालोर में 22 जुलाई 2013 को आकस्मिक चैंकिंग कर लोहे के बोर्ड व रोलर बोड क्रय करने के संबंधित रेकर्ड जब्त किए गए। जिसमें दोनों कार्यों के पेटे फर्म को लगभग 59 लाख रुपए का भुगतान किया जाना पाया गया। परंतु सामग्री सप्लाई नहीं की गई। इस प्रकार भगमाराम तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति जालोर व सोमेश्वर पुरी लेखा सहायक ने अपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपूर्तिकर्ता फर्म के प्रोपराइटर हरिद्वार जोशी से मिलीभगत कर सरकारी दस्तावेजों में कूटर रचना कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने पर 28 अक्टूबर 2013 को प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से कुल 28 लाख 90 हजार 192 रुपए की अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाने का दोष सामने आया साथ ही जांच में अपराध भी प्रमाणित पाया गया। जिस पर 20 मई को विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली के समक्ष चालान पेश किए गए। जिस पर न्यायालय द्वारा तत्कालीन कार्यक्रम अधिकारी भगाराम व फर्म प्रोपराइटर हरिद्वार जोशी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेा दिए गए। साथ ही सामेश्वर पुरी को जमानत दी गई। न्यायालय के आदेश पर भगाराम व फर्म मालिक हरिद्वार जोशी को जिला कारागार पाली को सुपुर्द किया गया।



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