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चित्तौडग़ढ़ में अब रात में यह नहीं होगा काम

- पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिए निर्देश
चित्तौडग़ढ़,. महिला अत्याचार के मामलों में प्राथमिकी तुरंत दर्ज करें और पीडि़ता के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए प्राथमिकता के साथ आरोपी को हिरासत में लेने का काम करें। यह सुनिश्चित कर लें कि रात आठ बजे बाद शराब की कोई भी दुकान खुली नहीं रहे।
यहां पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में शनिवार को हुई अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म और पोक्सो जैसे प्रकरणों की पेंडेंसी कम करें। पुलिस अधीक्षक ने अवैध धंधों पर लगाम कसने पर जोर देते हुए जिले में जुआं-सट्टा, अवैध शराब परिवहन व बिक्री पर रोक लगाने, एनडीपीएस एक्ट की अधिकाधिक कार्रवाई करने तथा बजरी खनन व परिवहन करने के मामलों में कार्रवाई के साथ ही नाकाबंदी व सूचना तंत्र मजबूत करें। उन्होंने जिले के थानों में मालखानों में पुराने माल, वाहनों, एनडीपीएस में जब्त माल का न्यायालय से परामर्श कर निस्तारण के निर्देश दिए। जिले व थानों में टॉप 10 अपराधी व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज करने, मोटर साइकिल चोरी रोकने, 60 पुलिस एक्ट व स्थानीय एवं विशेष अधिनियम में कार्रवाई करने, रात्रि 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाने, वारंट तामिल करवाने व रात्रि गश्त को मजबूत करने के निर्देश दिए। अपराध गोष्ठी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखदेव जांगिड़, एएसपी रावतभाटा तृप्ति विजयवर्गीय, पुलिस उप अधीक्षक अशोक बुटोलिया, राकेश राजोरा, विजय कुमार, प्रशिक्षु आरपीएस मुकुल शर्मा व अरविन्द कुमार सहित जिले के सभी थानों के प्रभारी मौजूद थे।



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