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सरकारी सम्पत्ति को पहुंचाया नुकसान, अब पहुंचे सलाखों के पीछे

सरकारी सम्पत्ति को पहुंचाया नुकसान, अब पहुंचे सलाखों के पीछे
चार जनों को 3-3 वर्ष की सजा
बाड़ी. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतन गोयल ने सरकारी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने एवं चोरी करने के आरोप में चार लोगों को 3 वर्ष के कारावास और साढ़े तीन हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक महेंद्र अग्रे ने बताया कि बसेड़ी थाना क्षेत्र के धौर्रा नाका पर तैनात वनपाल सरदार ने चार जून 2008 को पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि सुबह 5 बजे स्टाफ के साथ वह गश्त कर रहा था। इसी दौरान बिना नम्बरी ट्रैक्टर सरकारी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हुए सरकारी प्लांटेशन में घुस आया और उस पर सवार लोग चोरी से पत्थर भर रहे थे। एसीजेएम ने अजय सिंह पुत्र गुड्डू, मुन्ना पुत्र प्रकाश व राहुल पुत्र जगन सिह निवासी उत्तरप्रदेश तथा कृष्ना निवासी धौलपुर को दोषी मानते हुए चारों को 3 वर्ष के कारावास और 3500 रू जुर्माना से दण्डित किया है।



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