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मनरेगा कार्य के दौरान महिला श्रमिक की मौत

गीजगढ़. ग्राम पंचायत अचलपुरा के सरूण्ड़ला गांव में मनरेगा कार्य के दौरान उपस्थिति दर्ज के दौरान एक श्रमिक महिला की अचानक तबीयत खराब होने से जमीन पर गिर पडी। जिसे राजकीय अस्पताल गीजगढ़ लाने पर मृत घोषित कर दिया। अचलपुरा पंचायत के सरूण्डला गांव की चरागाह भूमि पर मनरेगा के तहत शुक्रवार सुबह करीब सात बजे के मनरेगा श्रमिकों की मेट उपस्थिति दर्ज कर रहा था। इस दौरान जहांगिरीया गांव की बैरवा ढाणी निवासी श्रमिक प्रेमदेवी बैरवा (50) पत्नी नाथूलाल अचानक चक्कर आने से गिर गई।

 

 

मेट व अन्य श्रमिकों ने घायल महिला घर पहुंचाया और वहा से 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल गीजगढ़ लेकर पहुंचे। जहा पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर उपखण्ड अधिकारी हरिताभ आदित्य, विकास अधिकारी राजेश मीना, पूर्व सरपंच अंगदराम मीना ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही मृतका को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल सिकंदरा भेज दिया गया।

 

 


पांच बेटियों के सिर से उठा माता का साया

 

रोजी- रोटी के लिए प्रेमदेवी रोजमर्रा की तरह घर पर बेटियों को छोड़कर काम करने निकली थी, लेकिन वहां अचानक तबीयत खराब हो जाने से प्रेम देवी की मौत हो जाने पर उसकी पांच बेटियों के सिर से माता का साया उठ गया। लोगों ने बताया कि मौत के समय मृतका का पति नाथूलाल बैरवा भी तीन दिन से दूर किसी एक गांव में मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। जिसको सूचना देकर बुलाया गया। मृतका पांच बेटियां है। इनमें से दो बेटियों के पीले हाथ कर दिए, वहीं तीन अविवाहित है। प्रेम देवी की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

 

चार आरोपियों को कारावास


लालसोट. करीब 10 साल पूर्व उपखण्ड के गोल्या गांव में घर में घुस कर मारपीट के मामले में चार आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो ने एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अभियोजन अधिकारी समर्थलाल बैरवा ने बताया कि परिवादी महेश पुत्र हरसहाय शर्मा निवासी गोल्या ने आरोपी विजेन्द्रसिंह, रुपसिंह, बंटी उर्फ भीमसिंह एवं ज्ञानसिंह के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद पेश की गई चार्जशीट पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय क्रम दो के न्यायाधीश पूरणसिंह ने चारों आरोपियों को एक-एक साल के साधारण कारावास व पांच-पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (नि.प्र.)



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