अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार सुनील कुमार सिंह की अदालत ने पत्नी को आग से जलाकर मार डालने का आरोप साबित होने पर पति को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
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