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नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर सभापति सहित उनके दो करीबियों को नोटिस

जालोर. नगरपरिषद क्षेत्र में नियम विरुद्ध निर्माण को लेकर आयुक्त की ओर से तीन दिन पूर्व विभिन्न जगह किए गए निरीक्षण के बाद शुक्रवार को सभापति सहित उनके दो करीबियों के नाम नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से एक भवन तिलक द्वार के निकट निर्माणाधीन है, वहीं दूसरा भवन सर्किट हाऊस के सामने स्थित है जिसमें फिलहाल शराब की दुकान किराए पर संचालित हो रही है। आयुक्त शिकेश कांकरिया की ओर से शुक्रवार को एक नोटिस सभापति भंवरलाल माली व शास्त्री नगर निवासी मोहीनी देवी पत्नी अम्बालाल माली के नाम पर संयुक्त रूप से जारी किया गया है। जिसमें बताया गया कि निरीक्षण के दौरान तिलक द्वार के बाहर व्यवसायिक निर्माण कार्य निर्माणाधीन होना पाया गया। मौके पर मौजूद लोगों व आस पड़ोस के लोगों ने यह व्यवसायिक निर्माण कार्य दोनों के स्वामित्व का होना बताया गया। जिसके बाद तकनीकी रूप से नाप करवाकर मौका जांच फर्द बनाई गई। जांच फर्द में भूखण्ड से सी-11 पर क्षेत्रफल 19.9 गुणा 16 फीट पर निर्माण होना पाया गया। साथ ही भवन रेखा से बाहर रास्ते में ९ गुणा 1.9 फीट एवं 19.9 गुणा 3.9 फीट क्षेत्रफल पर अनधिकृत निर्माण होना भी पाया गया। जिससे आम रास्ता अवरुद्ध होने के साथ यातायात व आवागमन भी बाधित हो रहा है। आयुक्त ने नोटिस के जरिए निर्माणाधीन व्यवसायिक कार्य दोनों में से किसी के भी स्वामित्व का होने की दशा में नोटिस प्राप्ति के साथ ही तत्काल अनधिकृत निर्माण कार्य बंद करने, स्वामित्व व मानचित्र दस्तावेजों के साथ नोटिस प्राप्ति के 24 घंटे में आवश्यक रूप से पेश करने के निर्देश दिए हैं।
यहां 7 दिन में भवन ध्वस्त करने का नोटिस
इसी तरह आयुक्त कांकरिया ने शहरवासी यशपालसिंह की शिकायत व हल्का जमादार की रिपोर्ट पर दूसरा नोटिस शास्त्री नगर निवासी विजय पुत्र अम्बालाल माली के नाम से जारी किया है। इसमें बताया गया कि सर्किट हाऊस के सामने स्थित उनके भवन का परिषद के एईएन व जेईएन ने मौका निरीक्षण किया था। जिसमें अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमण करना सामने आया है। ऐसे में नोटिस के जरिए 7 दिन में नियम विरुद्ध व्यवसायिक निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा नियमानुसार नगरपरिषद भवन ध्वस्त करेगी। इसके अलावा नोटिस में भवन मालिक की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र का भी हवाला दिया गया है। जिसमें उसने स्वयं नियम विरुद्ध कार्य करने पर नगरपरिषद द्वारा अवैध निर्माण हटाने की स्वीकृति दी थी।
यह है जांच रिपोर्ट में
सर्किट हाऊस के सामने स्थित भवन का मौका निरीक्षण करने के बाद मौका रिपोर्ट बनाई गई। जिसके अनुसार मौके पर भूखण्ड 40 गुणा 60 फीट पर निर्मित है, जबकि पत्रावली में संलग्न नक्शे में भूखण्ड 40 गुणा 50 फीट का है व मुख्य मार्ग पर नियम विरुद्ध 4 फीट का छज्जा और 14.9 गुणा 21.3 फीट लम्बा रेम्प रोड सीमा में बना हुआ है जो पूर्ण रूप से अवैध अतिक्रमण है। नक्शे के अनुसार प्रथम तल 22 गुणा 50 फीट पर स्वीकृत है, लेकिन मौके पर 40 गुणा 60 फीट पर भू-तल एवं प्रथम तल का निर्माण किया गया है जो पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध है। वहीं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण कर मौक पर शराब की दुकान एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही है जो नगरपालिका अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन है।
नोटिस दिया है...
नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों की शिकायत के बाद तिलक द्वार के बाहर निर्माणाधीन भवन के स्वामित्व दस्तावेजों से संबंधित नोटिस जारी किया गया है। वहीं सर्किट हाऊस के सामने भी निरीक्षण में काफी अनियमितताएं मिली हैं। जिस पर भवन मालिक को 7 दिन में अनधिकृत निर्माण स्वयं के स्तर पर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा नियमानुसार परिषद इसे ध्वस्त करेगी। जिसका हर्जा-खर्चा भी भवन मालिक को चुकाना होगा।
- शिकेश कांकरिया, आयुक्त, नगरपरिषद जालोर



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