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नगर परिषद का अतिक्रमण पर वार, अधिकारी बोले : कचरा फैलाया तो भुगतने के लिए रहें तैयार

पाली। ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम के तहत अब शहर में गंदगी व कचरा फैलाने और दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने पर जुर्माना भुगतना पड़ेगा। नगर परिषद की टीम ने गुरुवार को शहर में चेतावनी जारी की।

ठोस कचरा प्रबंधन प्रभारी छैल कंवर चारण के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी एवं डीओसी प्रभारी रवि खन्ना, सहायक अभियंता विद्युत व कार्यवाहक स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सोनी की अगुवाई में सूरजपोल, मिल गेट, पुराना बस स्टैण्ड रोड के सभी रेस्टोरेन्टों, दुकानों, होटल, हाथ ठेला संचालकों को कचरा पात्र रखने व कचरा एकत्रित कर घर-घर कचरा संग्रहण वाहनों में डालने के लिए निर्देशित किया गया। टीम ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण हटाने के लिए भी चेतावनी दी। शुक्रवार से जुर्माना राशि वसूली जाने के भी निर्देश दिए। टीम ने 20 किलो पॉलीथिन भी जब्त की।

आपदा प्रबंधन के निर्देश
पाली। प्रदेश में मानसून की सक्रियता को लेकर जिला कलक्टर ने आपदा एवं प्रबंधन के लिए समुचित उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता को नोडल अधिकारी नियुक्त कर 15 जून तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और अन्य विभागों को कंटीजेन्सी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। बाढ़ और अतिवृष्टि के लिए भी विस्तृत योजना तैयार करने की हिदायत दी। जिला कलक्टर ने आपदा से जुड़ी समुचित तैयारियां करने के निर्देश दिए।



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