चंदनसिंह देवड़ा/उदयपुर . शराब के नशे में मामूली कहासुुनी के बाद साथी की कुदाल से वार कर हत्या करने के प्रकरण में एसटी एससी कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी को उम्रकैद एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की की सजा सुनाई।
प्रार्थी मोतीलाल गमेती ने 27 दिसम्बर 2015 को हिरणमगरी थाने में पुत्र कालू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तलाश करने पर पता चला कि कालू नयाखेत कलड़वास निवासी लालू पुत्र पूना गमेती और कड़वा के साथ शराब पीते देखा गया था। इसके बाद कालू घर नहीं आया। तलाश करने पर 26 दिसम्बर को कालू की लाश भंवर लोहार के घुखर मगरी स्थित कुएं में मिली। पुलिस ने जांच कर हत्या का प्रकरण दर्ज किया और लालू गमेती को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। हत्या में शामिल एक किशोर को भी डिटेन किया गया। न्यायाधीश दिनेश कुमार नागौरी ने सवा तीन साल पुराने इस हत्या के प्रकरण में 18 दस्तावेज और 12 गवाह के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
सबूत मिटाने कुएं में फेंक दी लाश
आरोपी लालू और उसके साथी ने कालू के साथ पहले धोल की पाटी स्थित शराब ठेके पर शराब पी। वारदात को छिपाने के लिए लालू ने अपने नाबालिग साथी के सहयोग से कालू के शव को पास के कुएं में फेंक दिया।





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