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30 जून के बाद 'सम्मान के पात्र नहीं होंगे किसान

उदयपुर/ मेनार. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसान, सम्मान स्वरूप मिलने वाली सालाना 6 हजार रुपए की राशि प्राप्त करने के लिए 30 जून तक आवेदन अपलोड कर सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से योजना के लिए पात्र आवेदकों की अंतिम तिथि तय कर दी गई है। हाल ही में हुए बदलाव के तहत दो हैक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान भी योजना के लिए पात्र होंगे।
व्यवस्था के तहत पात्र किसान संबंधित विकास अधिकारी के साथ ई-मित्र के माध्यम से आवेदन को अपलोड कर सकेंगे। जिला एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पहले चरण में छूटे हुए किसानों को इससे जोडऩे के लिए पाबंद किया गया है।

ई मित्र पर अपलोड होगा आवेदन
वल्लभनगर तहसील क्षेत्र के किसान सम्मान निधि योजना के तहत 30 जून तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। पात्र किसान ग्राम ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। योजना में सभी किसानों को केन्द्र सरकार की ओर से सालाना 6 हजार की राशि बतौर मुआवजा राशि दी जाएगी। पहले योजना का लाभ 12 बीघा जमीन वाले किसानों तक ही सीमित था। नई व्यवस्था में खेती योग्य जमीन होने वाला खेत मालिक आवेदन के लिए पात्र माना गया है। आधार कार्ड, भामाशाह, खेत की जमाबंदी, बैंक डायरी के साथ आवेदक ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकता है।

हर किसान होगा हकदार
सभी भूमिधारक किसानों को योजना में शामिल करने के आदेश के बाद प्रदेश में करीब 60 लाख किसान योजना के लिए पात्र होंगे। प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो एसएमएफ पोर्टल पर अब तक 38.10 लाख किसान योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं। दूसरी ओर जिला कलक्टर्स की ओर से 17.33 लाख किसानों के आवेदनों का ही सत्यापन किया गया है। नए नियमों के तहत राजकीय कर्मचारी, अधिकारी, सांसद, विधायक, वकील, आयकरदाता को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

पूरे हो मानदण्ड
आवश्यक दस्तावेज के साथ किसान 30 जून तक योजना के लिए आवेदन कर सकेगा। शर्तों में संशोधन के साथ हर किसान को सालाना 6 हजार रुपए मिलेंगे।
दिलीप कुमार व्यास, पटवारी हल्का ग्राम पंचायत मेनार



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