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दवा विक्रेताओं हड़कम्प : अजमेर जिले की 5 दवा फर्मों के लाइसेंस निलंबित

अलग अलग अवधि के लिए हुए लाइसेंस निलंबित

जयपुर/अजमेर.

औषधि नियंत्रण संगठन ने अजमेर में पांच दवा दुकानों पर बिना फार्मासिस्ट दवा बेचे जाने व अन्य अनियमितताएं मिलने पर दो से 30 दिन तक की अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि मैसर्स सनसाइन सर्जिकल प्रभु भवन हाथी भाटा अजमेर, मैसर्स मुकेश मेडिकोज शास्त्री नगर पीर बाबा के पास अजमेर रोड केकडी, मैसर्स अग्रसेन स्टोर गोपाल मार्ग, रामदयाल मोहल्ला नसीराबाद अजमेर, मैसर्स जनसेवा मेडिकल एंड जनरल स्टोर मैन खेड़ा रोड श्रीनगर अजमेर एवं मैसर्स सतगुरू मेडिकल स्टोर हाडा रानी मोहल्ला बटालियन के सामने हाईवे, नारेली अजमेर के लाइसेंस अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं।

शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान शिडयूल एच व शिडयूल एच वन दवा के बिल गैर पंजीकृत फार्मासिस्ट की ओर से जारी करने व खरीद बिल क्रम अनुसार नहीं रखे जाने, खरीद बिलों की प्रतियां नहीं रखे जाने, निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट अनुपस्थित रहने, बिक्री बिल गैर पंजीकृत फार्मासिस्ट की ओर से जारी करना पाए जाने पर इन फर्मों के लाइसेंस 24 जून से 23 जुलाई के बीच की अलग अलग अवधि के लिए निलंबित रहेंगे।



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