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पानी चोरी पर होगी दो साल की सजा, गुजरात विधानसभा में पारित हुआ बिल 

पानी चोरी के लिए नहर को नुकसान पहुंचाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है। जबकि नहर को नुकसान पहुंचाए बिना पानी चुराने पर तीन माह की सजा होगी। 

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