पीठ ने कहा कि निजी वाहन में बिना अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वाहन में बैठे लोग ही किसी अन्य व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं लेकिन कार अगर सार्वजनिक स्थल (सड़क) पर खड़ी है तो वह सार्वजनिक स्थल ही है।
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सार्वजनिक सड़क पर निजी वाहन में होने पर भी वह सार्वजनिक स्थल ही माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट
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