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परमिट से नहीं चले तो जाएगी आरसी भी

बिना परमिट या परमिट परिधि से बाहर गाडिय़ां दौड़ाकर चांदी कूट रहे वाहन मालिकों के दिन लदने वाले हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे अवैध वाहनों की नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग को उनका पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।
इतना ही नहीं, तय रूट का परमिट लेकर उसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों की आरसी भी रद्द करने के आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में अवैध वाहनों का लगातार संचालन हो रहा है। इसे रोकने के लिए हाईकोर्ट जयपुर में याचिका दायर की गई, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी परिवहन विभाग अवैध वाहनों का संचालन नहीं रुकवा सका। जिस पर याचिकाकर्ता ने सिविल अवमानना का वाद दायर कर दिया।

अवैध वाहनों की रोकथाम के निर्देश
हालांकि परिवहन आयुक्त ने विभाग की ओर से की गई कार्रवाइयों का विवरण देते हुए आदेशों की पालना का आश्वासन दिया। इसे हाईकोर्ट ने अपर्याप्त बताते हुए परिवहन आयुक्त को आदेश जारी किए कि वह अवैध वाहनों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाएं।

रद्द होगी आरसी

हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को आदेश जारी किया कि एक साल में एक बार से ज्यादा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का तत्काल परमिट निरस्त कर दिया जाए। इसके बाद भी वह बिना अनुज्ञापत्र संचालित होते हुए पाए जाते हैं तो उनकी तत्काल आरसी रद्द करने की कार्रवाई की जाए।

टोल से जुटानी होगी सूचना
उप परिवहन आयुक्त प्रवर्तन महेंद्र प्रताप सिंह ने ३१ जुलाई को राज्य के सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) को पत्र जारी कर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।



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