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डकैती और हत्या का षड्यंत्र: तीन अभियुक्तों को सजा

अलवर. अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3 संदीप आनंद ने डकैती और हत्या के षड्यंत्र रचते मय हथियार गिरफ्तार हुए तीन अभियुक्तों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है। वहीं, दो अन्य आरोपियों को मफरूर घोषित करते हुए उनके विरुद्ध मामला लम्बित रखा गया है।
अपर लोक अभियोजक विजय कुमार सौगत और भूपेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 3 अप्रेल 2007 शाम को एमआईए थाना पुलिस को सूचना मिली कि पांच बदमाश मय हथियारों के बहाला मोड़ पर अग्यारा बांध के समीप एक खण्डहरनुमा कमरे में पेट्रोल पम्प पर डकैती और बनवारीलाल चालक की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। पुलिस ने दबिश कार्रवाई कर मौके से नंगली मेघा निवासी अशोक व रामसिंह पुत्रान शीतलदास, सहजपुर निवासी मजलिस उर्फ मल्ली पुत्र इस्माइल, बेलाका निवासी गफूर खां पुत्र भम्भू खां, मीणा कॉलोनी एमआईए निवासी पवन पुत्र करतार चौहान को गिरफ्तार किया। जिनके विरुद्ध 26 मई 2007 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश हुआ। न्यायाधीश संदीप आनंद ने अभियोजन व बचाव पक्ष की साक्ष्य और दलीलों को मद्देनजर रख मंगलवार को अपना निर्णय सुनाते हुए मजलिस उर्फ मल्ली, गफूर खां और पवन कुमार को दोषी मानकर प्रत्येक को पांच साल के कठोर कारावास और 16 हजार रुपए जुर्माना आदेश सुनाया। जबकि अशोक और रामसिंह को मफरूर घोषित करते हुए इनके विरुद्ध प्रकरण लम्बित रखा गया है।

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